UP पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! 90 दिन में चुनाव, प्रधानों को राहत
UP पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की बेंच ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 3 महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के 25 मई के शासनादेश को वैध ठहराया। 11 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि OBC आयोग अपना काम जारी रखेगा, पर चुनाव 27% आरक्षण के तहत 90 दिन में होंगे।








































