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शनिवार, 7 नवंबर 2026 · रात 9:16 · नई दिल्ली संस्करण

ज्वेलरी खरीदने से पहले जान लें, सोने और मेकिंग पर कितना GST लगता है, बिल में चेक करें ये 1 चीज

सोने की ज्वेलरी पर सुनार मेकिंग चार्ज पर अलग से 5% GST नहीं ले सकता। सरकार के नियम के अनुसार तैयार ज्वेलरी की कुल कीमत (सोना + मेकिंग चार्ज) पर सिर्फ 3% GST लगता है। बिल में मेकिंग अलग लिखा हो या नहीं, दर नहीं बदलती। 5% GST सिर्फ ज्वेलरी कारोबारी और कारीगर के बीच जॉब वर्क पर लगता है, ग्राहक पर नहीं। GST 2.0 के बाद भी ज्वेलरी पर 3% दर ही लागू है। बिल में हमेशा कुल कीमत पर 1.5% CGST + 1.5% SGST चेक करें।

राष्ट्रीय सागर डेस्क3 मिनट का पठन
ज्वेलरी खरीदने से पहले जान लें, सोने और मेकिंग पर कितना GST लगता है, बिल में चेक करें ये 1 चीज

सोने की ज्वेलरी खरीदने गए हैं और बिल देखकर चौंक गए? कई बार बिल में सोने की कीमत अलग, मेकिंग चार्ज अलग और फिर GST भी दो तरह से लगा दिखता है। ग्राहक को लगता है कि सोने पर 3% और मेकिंग चार्ज पर 5% GST देना पड़ेगा। लेकिन सरकार का नियम इससे बिल्कुल अलग है। अगर आपका सुनार भी ऐसा कर रहा है, तो आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (CBEC) की GST सेक्टोरल सीरीज में 'जेम्स एंड ज्वेलरी' पर जारी FAQ में यह बात साफ लिखी है।



तैयार सोने, चांदी या डायमंड की ज्वेलरी खरीदने पर पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर सिर्फ 3% GST लगेगा। बिल में मेकिंग चार्ज अलग से दिखाया गया हो या कुल कीमत में शामिल हो, इससे टैक्स की दर नहीं बदलती। यानी मेकिंग चार्ज कोई अलग सर्विस नहीं है, बल्कि ज्वेलरी की कीमत का ही हिस्सा है। मान लीजिए आपने 10 ग्राम सोने की चेन खरीदी। सोने की कीमत: ₹1,28,000, मेकिंग चार्ज: ₹12,000, कुल कीमत: ₹1,40,000 सरकार के नियम के हिसाब से इस ₹1,40,000 पर 3% GST लगेगा, यानी ₹4,200।



अगर सुनार अलग-अलग GST लगाता है तो क्या होगा? सोने पर 3% = ₹3,840, मेकिंग चार्ज पर 5% = ₹600, कुल GST = ₹4,440 यानी आपसे ₹240 ज्यादा वसूले जाएंगे। यही छोटा-सा अंतर बड़े बिल में हजारों रुपये का हो जाता है। यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। 5% GST का नियम ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि ज्वेलरी बनाने वाले कारोबारी और कारीगर के बीच के लेनदेन के लिए है। इसे जॉब वर्क कहते हैं। जब कोई ज्वेलरी कारोबारी अपना सोना किसी कारीगर को देता है और कारीगर उससे ज्वेलरी बनाकर लौटाता है, तब कारीगर की मजदूरी यानी जॉब चार्ज पर 5% GST लगता है।



अगर कारीगर GST में रजिस्टर्ड है, तो वह अपने जॉब चार्ज पर 5% GST लेगा और कारोबारी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। अगर कारीगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो कुछ स्थितियों में कारोबारी को रिवर्स चार्ज के तहत खुद टैक्स चुकाना पड़ता है। यह दुकानदार और कारीगर का मामला है, ग्राहक के बिल से इसका कोई लेना-देना नहीं है। सितंबर 2025 में GST 2.0 के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ। ज्यादातर चीजें 5% और 18% स्लैब में आ गईं, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को अलग रखा गया। GST काउंसिल ने ज्वेलरी पर 3% की पुरानी दर ही बरकरार रखी। 



यह नियम 1 जुलाई 2017 से लागू है और आज भी वही है। हमेशा पक्का बिल लें। बिल में सोने का वजन, शुद्धता, आज का रेट, मेकिंग चार्ज और GST अलग-अलग लिखा होना चाहिए। चेक करें कि कुल कीमत (सोना + मेकिंग) पर ही 3% GST लगा है या नहीं। यह 1.5% CGST + 1.5% SGST के रूप में दिखेगा। अगर दुकानदार मेकिंग पर अलग से 5% GST मांग रहा है, तो उसे सरकार का FAQ दिखाएं और मना करें। ₹2 लाख से ज्यादा की खरीद पर PAN देना जरूरी है। अगली बार ज्वेलरी खरीदें तो बिल को ध्यान से पढ़ें। सही जानकारी ही आपको ठगी से बचा सकती है।

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