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शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 · दोपहर 3:46 · नई दिल्ली संस्करण

ध्रुव राठी को साकेत कोर्ट का झटका, कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, अगली सुनवाई...

साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। 17 अक्टूबर को जज राहुल जैन ने यह आदेश दिया, जब गुरुग्राम स्थित घर पर ताला मिला। यह 2018 के मानहानि केस CT 5786/2018 में कार्रवाई है। शिकायतकर्ता विकास पांडे ने आरोप लगाया था कि "BJP IT Cell Part 2" वीडियो में राठी ने झूठे आरोप लगाए। राठी सामान्यत: ऑस्ट्रिया में रहते हैं, इसलिए 2019 से समन तामील नहीं हो रहा था। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को है।

राष्ट्रीय सागर डेस्क3 मिनट का पठन2 बार पढ़ा गया
ध्रुव राठी को साकेत कोर्ट का झटका, कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, अगली सुनवाई...

नई दिल्ली: मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट 8 साल पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में जारी हुआ है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राहुल जैन ने यह आदेश दिया है। कोर्ट को बताया गया कि जब प्रोसेस सर्वर समन लेकर राठी के गुरुग्राम स्थित घर पर पहुंचा, तो घर पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने का फैसला लिया। मामले की अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी। यह मामला साल 2018 का है। शिकायतकर्ता विकास संकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। विकास पांडे 'I Support Narendra Modi' पेज के फाउंडर हैं और खुद को बीजेपी आईटी सेल से जुड़ा बताते हैं।



आरोप है कि मई 2018 में ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर "BJP IT Cell Part 2" नाम से एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में राठी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी आईटी सेल ने एक व्यक्ति को उन्हें बदनाम करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस वीडियो में उनके बारे में कई झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। यह केस CT Case No. 5786/2018 के तौर पर साकेत कोर्ट में लंबित है। राठी को पहली बार 23 जुलाई 2019 को समन जारी किया गया था। लेकिन 2019 से ही समन तामील नहीं हो पा रहा था। शिकायतकर्ता के वकील समक्ष शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि ध्रुव राठी सामान्य तौर पर ऑस्ट्रिया / जर्मनी में रहते हैं, इसलिए समन की तामील में सालों से देरी हो रही है। 



लेकिन हाल ही में वह भारत आए हैं। कोर्ट को बताया गया कि राठी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे, जिसमें चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की जा रही थी। इसी जानकारी के आधार पर शिकायतकर्ता ने केस की सुनवाई जल्दी कराने की अर्जी लगाई थी, जो पहले 20 नवंबर को लिस्टेड थी। इस पर 12 अक्टूबर को कोर्ट ने फ्रेश समन जारी किया था और दस्ती सर्विस (dasti service) की इजाजत दी थी, यानी शिकायतकर्ता खुद प्रोसेस सर्वर के साथ जाकर समन तामील करा सकते हैं। कोर्ट ने नोट किया कि राठी का गुरुग्राम में एक पता है और वहीं समन भेजा जाए। जब समन तामील नहीं हुआ तो आज जमानती वारंट जारी कर दिया गया।



इस केस में अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ा था। 2018 में जब राठी ने वीडियो अपलोड किया था, तो तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसे रीट्वीट कर दिया था। इस पर विकास पांडे ने केजरीवाल के खिलाफ भी मानहानि की शिकायत की थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। फरवरी 2024 में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था कि वीडियो को रीट्वीट करना उनकी गलती थी। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि मानहानिकारक कंटेंट को रीट्वीट करना भी IPC की धारा 499 के तहत मानहानि हो सकता है।

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