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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 8:18 · नई दिल्ली संस्करण

नैनीताल में पांच अपराधी जिला बदर, छह माह तक प्रवेश पर प्रतिबंध

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
नैनीताल में पांच अपराधी जिला बदर, छह माह तक प्रवेश पर प्रतिबंध

नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त पांच व्यक्तियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर कर दिया है। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के आदेशानुसार संबंधित आरोपितों को पुलिस रिपोर्ट एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जनपद से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं। उनका इस अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मुखानी क्षेत्र के तपन दास पुत्र विनोद दास के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तीन तथा आयुध अधिनियम का एक अभियोग दर्ज है। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गुलजारपुर चकलुवा निवासी राकेश कुमार पुत्र सोबन राम पर एनडीपीएस अधिनियम के चार प्रकरण पंजीकृत हैं।इसी तरह रामनगर थाना क्षेत्र के शिवलालपुर निवासी योगेश सागर पुत्र छत्रपाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, गैंगस्टर अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत विभिन्न अभियोग दर्ज हैं।इसी क्रम में लालकुआं थाना क्षेत्र के जयपुर बीसा निवासी कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह तथा धौला बाजपुर क्षेत्र के विजय कुमार आर्य पुत्र मदनलाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के पांच-पांच अभियोग पंजीकृत पाए गए हैं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो सके।

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