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सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 · शाम 5:29 · नई दिल्ली संस्करण

बड़ी राहत! इस दिन बिना जुर्माना भरे माफ होंगे 2 लाख चालान, लिस्ट में चेक करो अपना नंबर

दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान वालों के लिए राहत है। 25 अक्टूबर 2026 को 7 कोर्ट परिसरों - तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, द्वारका, कड़कड़डूमा और राउज एवेन्यू में नेशनल लोक अदालत लगेगी। 30 जून 2026 तक के चालान माफ हो सकते हैं। टोकन 19 अक्टूबर से traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर मिल रहे हैं। कुल लिमिट सिर्फ 2 लाख है, रोजाना 50 हजार टोकन। बिना टोकन एंट्री नहीं।

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बड़ी राहत! इस दिन बिना जुर्माना भरे माफ होंगे 2 लाख चालान, लिस्ट में चेक करो अपना नंबर

दिल्ली में अगर आपका भी ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) ने मिलकर 2 लाख ट्रैफिक चालानों को माफ करने का फैसला किया है। इसके लिए 25 अक्टूबर 2026, रविवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पहले यह लोक अदालत 12 सितंबर और फिर 10 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन BRICS सम्मेलन के कारण सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते इसे टाल दिया गया था। अब फाइनल तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है। लोक अदालत दिल्ली के 7 बड़े कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। आप अपने टोकन पर लिखे कोर्ट में जाकर चालान सेटल करा सकते हैं।



तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट। इस बार 30 जून 2026 तक काटे गए सभी योग्य चालान निपटाए जाएंगे। ई-कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके मामले भी इसमें शामिल हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 7 चालानों का निपटारा करा सकता है। रेड लाइट जंप, नो-पार्किंग, ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट जैसे सामान्य उल्लंघनों पर मजिस्ट्रेट जुर्माना कम कर सकता है या पूरी तरह माफ भी कर सकता है। लेकिन ध्यान दें, शराब पीकर गाड़ी चलाना, लापरवाही से एक्सीडेंट और गंभीर अपराध वाले चालान इस लोक अदालत में माफ नहीं होंगे। बिना ऑनलाइन टोकन के आपको कोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। टोकन डाउनलोड आज से यानी 19 अक्टूबर 2026 सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है और 24 अक्टूबर तक चलेगा। 



दिल्ली पुलिस ने लिमिट तय की है - रोजाना सिर्फ 50,000 स्लिप और कुल मिलाकर सिर्फ 2 लाख चालान ही डाउनलोड होंगे। मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat, वाहन नंबर डालकर अपने पेंडिंग चालान चेक करें, टोकन बुक करें और प्रिंट निकाल लें, 25 अक्टूबर को प्रिंट के साथ तय कोर्ट में पहुंचें। साथ में RC, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जरूर ले जाएं। यह मौका उन लोगों के लिए सुनहरा है जिनके हजारों रुपये के चालान पेंडिंग हैं। 2 लाख की लिमिट जल्दी पूरी हो सकती है, इसलिए आज ही टोकन बुक कर लें।

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