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शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 · दोपहर 3:47 · नई दिल्ली संस्करण

रेलवे का नया फरमान - कान में ईयरफोन नहीं तो 6 महीने की होगी जेल, ये है नया नियम

ट्रेन में बिना ईयरफोन के फुल आवाज में रील, गाना या फिल्म देखना अब महंगा पड़ेगा। रेलवे ने सख्त नियम लागू किया है। पहली बार पकड़े जाने पर ₹1000 जुर्माना और ट्रेन से उतारा जा सकता है। चेतावनी के बाद भी न मानने पर 6 महीने तक जेल और ₹5000 तक जुर्माना हो सकता है। AC कोच में शिकायत के बाद TTE को कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।

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रेलवे का नया फरमान - कान में ईयरफोन नहीं तो 6 महीने की होगी जेल, ये है नया नियम

अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान फोन पर फुल आवाज में रील, गाना या फिल्म देखते हैं, तो सावधान हो जाइए। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नया सख्त नियम लागू कर दिया है। अब स्पीकर पर गाना बजाना या तेज आवाज में बात करना आपको भारी पड़ सकता है। रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर 15 अक्टूबर को नया एडवाइजरी जारी किया है। खासकर AC कोच में ये शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही थीं कि कुछ यात्री बिना ईयरफोन के जोर-जोर से वीडियो देखते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों की नींद और शांति भंग होती है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 (2) के तहत अब इसे हुड़दंग और अशांति फैलाने की श्रेणी में रखा गया है। Jan Vishwas Act 2026 के तहत इसमें जुर्माना बढ़ा दिया गया है।



पहली बार पकड़े जाने पर अगर TTE या RPF आपको स्पीकर पर गाना बजाते या तेज आवाज में बात करते पकड़ता है, तो आप पर सीधा ₹1000 का जुर्माना लगेगा। साथ ही आपको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है और आपका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। अगर चेतावनी के बाद भी आप नहीं मानते और हंगामा करते हैं, तो ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट आपको 6 महीने तक की जेल और ₹5000 तक का जुर्माना दोनों लगा सकती है। बिना ईयरफोन के मोबाइल पर रील, फिल्म, गाना या कार्टून तेज आवाज में चलाना। ट्रेन के अंदर देर तक लाउड स्पीकर पर फोन पर बात करना। तेज रिंगटोन और लगातार शोर करना। नशे में हुड़दंग करना और गाली-गलौज करना, इस पर भी ₹1000 से ₹5000 तक का जुर्माना है।



अगर आपके बगल वाला यात्री शोर कर रहा है तो उससे बहस न करें। आप सीधे TTE को बता सकते हैं, रेल मदद ऐप (RailMadad) पर शिकायत कर सकते हैं या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं। सदर्न रेलवे ने तो इसके लिए स्टेशनों पर अनाउंसमेंट भी शुरू कर दिया है। रेलवे का कहना है कि फोन इस्तेमाल करने पर रोक नहीं है, आप ईयरफोन लगाकर सब कुछ देख-सुन सकते हैं। लेकिन आपकी मौज-मस्ती से दूसरे यात्री को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगली बार ट्रेन में चढ़ें तो ईयरफोन जेब में रखना न भूलें, वरना ₹5000 का चालान आपकी जेब खाली कर देगा।

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