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रेलवे का नया फरमान - कान में ईयरफोन नहीं तो 6 महीने की होगी जेल, ये है नया नियम
ट्रेन में बिना ईयरफोन के फुल आवाज में रील, गाना या फिल्म देखना अब महंगा पड़ेगा। रेलवे ने सख्त नियम लागू किया है। पहली बार पकड़े जाने पर ₹1000 जुर्माना और ट्रेन से उतारा जा सकता है। चेतावनी के बाद भी न मानने पर 6 महीने तक जेल और ₹5000 तक जुर्माना हो सकता है। AC कोच में शिकायत के बाद TTE को कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।

