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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 8:17 · नई दिल्ली संस्करण

नारनौलः सीजेएम ने अधिकारियों को दिये निर्देश, विधवा महिलाओं को समय पर मिलें सुविधाएं

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
नारनौलः सीजेएम ने अधिकारियों को दिये निर्देश, विधवा महिलाओं को समय पर मिलें सुविधाएं

नारनाैल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) नीलम कुमारी ने गुरूवार को अपने कार्यालय में विधवा सेल के संबंध में अधिकारियों की बैठक की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में विधवा महिलाओं को मिलने वाली सेवाओं की स्थिति की समीक्षा भी की।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधवा महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं और उनके अधिकार समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाएं। सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन, ऋण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र महिलाओं को मिले, यह सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।उन्होंने जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि पेंशन फार्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित महिलाओं को फोन के माध्यम से सुचित कर कमियों को दूर करवाया जाए ताकि उनका लाभ समय पर मिलता रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी को आगंवाडी कार्यकर्ताओं के माध्यम से विधवा महिलाओं में जागरूकता फैलाने का अभियान चलाने के निर्देश दिए।परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाए जाएगें लंबित मामलेः सीजेएम नीलम कुमारीन्यायिक परिसर नारनौल, महेंद्रगढ़ व कनीना में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाया जाएगा। गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एनडीपीएस एक्ट, फौजदारी, दीवानी, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।सीजेएम ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर भी फोन कर आमजन लोक अदालत व अन्य कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी कॉल कर कानूनी जानकारी ले सकते हैं।

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