झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग के डीसी, एसडीओ और नगर आयुक्त को 29 को सशरीर उपस्थित होने का दिया निर्देश
रांची। झारखंड हाई कोर्ट में हजारीबाग के बिंदेश्वरी पथ स्थित शैलेंद्र कुमार गुप्ता की रैयती जमीन पर हजारीबाग नगर निगम द्वारा नाली बनाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने 29 जनवरी को हजारीबाग के उपायुक्त, एसडीओ एवं नगर आयुक्त को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा शैलेंद्र कुमार गुप्ता की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया और उनके जमीन पर हजारीबाग नगर निगम द्वारा नाली बना दिया गया। याचिकाकर्ता ने नाली बनाए जाने के हजारीबाग नगर आयुक्त के आदेश को चुनौती दी है। इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान हजारीबाग के उपायुक्त एवं एसडीओ ने हस्तक्षेप याचिका (आईए) दायर कर उस दिन कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें उपस्थित होने पर छूट देने और अगली सुबह में उपस्थित रहने का आग्रह किया था।उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के हजारीबाग स्थित बिंदेश्वरी पथ पर नगर आयुक्त की ओर से नाली बनाने का विरोध करने पर याचिकाकर्ता शैलेंद्र कुमार एवं उसके भाई सुशील कुमार गुप्ता के खिलाफ 17 अगस्त, 2022 को हजारीबाग सदर में कांड संख्या 293/2022 दर्ज की गई थी।





