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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:53 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा संशोधित नियमावली लागू

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

रांची। झारखंड सरकार ने गृह रक्षा वाहिनी अराजपत्रित सेवा संशोधन नियमावली 2022 मंजूर कर लिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियमावली के अनुसार इनकी नियुक्ति की जा सकेगी। इस नियमावली के तहत गृह रक्षा संवर्ग के पदाधिकारियों के कोटि श्रेणीवार तय किये गये हैं। प्रोन्नति के बाद के पद भी तय किए गये हैं।इस नियमावली के तहत सिपाही, चालक सिपाही, बैंड, बिगुलार, अधिनायक, अनुदेशक, अधिनायक लिपिक, गुल्म समादेशक कोटि के पदों पद सीधी भर्ती झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती बोर्ड की अनुशंसा पर की जायेगी। पहले यह सरकार के द्वारा गठित भर्ती बोर्ड या झारखंड राज्य यूनिफार्म सेवा नियुक्ति पर्षद की अनुशंसा के आधार पर की जाती थी।नई नियमावली में सिपाही की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आयु सीमा, शारीरिक अर्हता, चयन के लिए जांच परीक्षा वही होगी, जो पुलिस संवर्ग के आरक्षी की नियुक्ति के लिए निर्धारित है। वर्तमान में यह अर्हता झारखंड पुलिस हस्तक की नियुक्ति के लिए जो अर्हता निर्धारित थी वह थी। इसके अलावा झारखंड से 10वीं पास होना और रीति-रिवाज जानना अनिवार्य किया गया है।अधिनायक लिपिक के पद के लिए अब अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन के लिए झारखंड से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10 प्लस टू और इंटरमीडिएट होना अनिवार्य किया गया है। गुल्म समादेशक के पद पर के लिए नियुक्ति के लिए अर्हता वही होगी जो पुलिस संवर्ग में पुलिस अवर निरीक्षक के लिए होती है।इस पद में नियुक्ति के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। गुल्म समादेश का 25 प्रतिशत पद सहायक गुल्म समादेशक लिपिक, अनुदेशक और जमादार प्रधान लिपिक का प्रोन्नत पद होगा। इसके लिए इस कोटि की समेकित वरीयता सूची तैयार की जायेगी।

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