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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 8:15 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड क्यों नहीं?

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची,। झारखंड हाई कोर्ट में रांची में ऑटो चालकों के लिए नियम

बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर

गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने परिवहन विभाग, रांची नगर

निगम, रांची के एसएसएपी और डीसी को यह बताने का निर्देश दिया है कि ऑटो और

ई-रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड क्यों नहीं है?

अदालत ने यह

सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऑटो चालक और ई-रिक्शा चालक ड्रेस कोड

का पालन करें। हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय

की बेंच में सुनवाई हुई। अदालत अब इस मामले में चार जुलाई को सुनवाई

करेगा। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में श्रीनु गणपति ने बहस की।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की।

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