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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 6:35 · नई दिल्ली संस्करण

टेरर फंडिंग मामला: हाईकोर्ट ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका की खारिज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। टेरर फंडिंग के दो आरोपितों मनोज यादव उर्फ मनोज कुमार और प्रदीप राम की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि मनोज कुमार की गिरफ्तारी छह लाख और अन्य दस्तावेज के साथ हुई थी। मनोज पर आरोप है कि उसने भाकपा माओवादी के नक्सली कृष्णा हांसदा के निर्देश पर ठेकेदारों से लेवी वसूल की थी। जांच के दौरान यह भी पता चला था कि गिरफ्तार आरोपी मनोज कुमार राम कृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी भी रह चुका है ।वह गिरिडीह इलाके में कंस्ट्रक्शन फर्म और माओवादियों के बीच मध्यस्थता का काम करता था। इसका खुलासा तब हुआ था जब मनोज भाकपा माओवादी को छह लाख रुपये का भुगतान करने जा रहा था ।इस दौरान उसे पकड़ लिया गया था। मनोज द्वारा एकत्र की गई राशि का उपयोग हथियारों और गोला-बारूद, विस्फोटकों की खरीद, माओवादियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नए कैडर की भर्ती और सुरक्षा में खलल डालने वाली गतिविधियों के लिए किया जा रहा है ।दोनों आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है,और इस मामले की जांच एनआईए कर रही हैं।

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