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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 9:35 · नई दिल्ली संस्करण

नाबालिग पर फायरिंग के आरोपी को झटका, जमानत याचिका खारिज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
नाबालिग पर फायरिंग के आरोपी को झटका, जमानत याचिका खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नाबालिग पर फायरिंग और लगातार पीछा करने के मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।गुरुवार काे न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार थाना पुलभट्टा, जिला ऊधम सिंह नगर में दर्ज एफआईआर दर्ज कराई थी कि आरोपित रेहान ऊर्फ जेरिफ नाबालिग पीड़िता का मदरसे से घर आते-जाते समय लगातार पीछा करता था और उसे फोन पर संपर्क करने के लिए दबाव बना रहा था। शिकायत के मुताबिक, जब इस बात की जानकारी आरोपित की मां को दी गई, तो आरोपित ने बदले की भावना से पीड़िता के घर में घुसकर उस पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गई। काेर्ट में आरोपित की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 13 अक्टूबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है। साथ ही कहा कि पीड़िता को लगी चोटें साधारण प्रकृति की हैं और जीवन के लिए खतरनाक नहीं हैं।

राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मामला गंभीर है और इसमें जानलेवा हथियार का इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पाया कि पीड़िता और शिकायतकर्ता के बयान अभियोजन के पक्ष का समर्थन करते हैं तथा मेडिकल रिपोर्ट भी गोली लगने की पुष्टि करती है।

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