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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:05 · नई दिल्ली संस्करण

रांची नगर निगम क्षेत्र में अगले 48 घंटे तक धारा 144 लागू

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। रांची सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने रांची नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू किया है। इस क्षेत्र में एक फरवरी दोपहर दो बजे से अगले 48 घंटे तक धारा 144 लागू रहेगी।

धारा 144 के दौरान बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली करने की पाबंदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार के हरवे-हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भालालेकर चलने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने की भी मनाही रहेगी।

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