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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:34 · नई दिल्ली संस्करण

पंजाब में एक जुलाई से लागू होगी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन योजना

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
पंजाब में एक जुलाई से लागू होगी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन योजना

-विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित करने के बावजूद एक जुलाई से लागू होगी योजनाचंडीगढ़, 27 जून (हि.स.)। राजनीतिक विरोध के बावजूद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार की विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (वीबी-जीरामजी) योजना को राज्य में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। शुक्रवार देर रात जारी अधिसूचना शनिवार को संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेज दी गई। यह योजना एक जुलाई से पूरे राज्य के अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी।केंद्र सरकार द्वारा जब यह योजना लागू की गई तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका खुलकर विरोध किया था। यही नहीं पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था। इसके बावजूद अब राज्य में इसे लागू कर दिया गया है।केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम लागू किया है। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पिछले वर्ष दिसंबर में संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर चुका है।पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस स्कीम का उद्देश्य पंजाब के ग्रामीण विकास ढांचे को 'विकसित भारत-2047' के राष्ट्रीय विजऩ के साथ जोडऩा है। इसके तहत, उन ग्रामीण परिवारों को हर वित्त वर्ष में 125 दिनों के लिए बेहतर कानूनी मज़दूरी-आधारित रोजग़ार की गारंटी दी जाएगी, जिनके वयस्क सदस्य बिना हुनर वाले शारीरिक काम के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।यह स्कीम 1 जुलाई से लागू होगी।गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, पंजाब में बीबी-जी राम जी स्कीम 1 जुलाई से लागू होगी और राज्य के सभी नोटिफाइड ग्रामीण इलाकों में प्रभावी होगी। पंजाब के राज्यपाल ने सेंट्रल एक्ट की धारा 3(1) के तहत इस स्कीम को नोटिफाई किया है।

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