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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:21 · नई दिल्ली संस्करण

समिति का गठन कर याची के विनियमितिकरण के दावे पर विचार करे सरकार : हाई कोर्ट

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

नैनीताल, । उत्तराखंड हाई कोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के

विनियमितिकरण के संबंध में राज्य सरकार को आदेशित किया है कि वो

विनियमितिकरण नियमावली 2013 के अनुरूप तीन माह के भीतर चयन समिति का गठन कर

याचिकाकर्ता के विनियमितिकरण के दावे पर विचार करे। न्यायमूर्ति विवेक

भारती की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार

कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल निवासी देवेंद्र प्रसाद लखेरा ने हाई कोर्ट में

याचिका दायर कर कहा था कि वह वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मेडिकल साइंस एंड

रिसर्च इंस्टीट्यूट में 31 जुलाई 2010 से लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत

है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्होंने 14 साल की संतोषजनक सेवा की

है। याचिकाकर्ता की स्वीकृत एवं रिक्त पद के सापेक्ष विधिवत उनकी नियुक्ति

हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ता की सेवाओं का विनियमितिकरण किया जाए। पक्षों की

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने विनियमितिकरण के संबंध में राज्य

सरकार को आदेशित किया है।

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