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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 9:56 · नई दिल्ली संस्करण

फरीदाबाद में अरावली क्षेत्र से 12 मोबाइल टावर हटाने के आदेश

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
फरीदाबाद में अरावली क्षेत्र से 12 मोबाइल टावर हटाने के आदेश

फरीदाबाद। अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत जिला वन विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों वोडाफोन, एयरटेल और जियो को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार काे विभाग ने इन कंपनियों को अरावली क्षेत्र में लगाए गए 12 अवैध नेटवर्क टावर हटाने के लिए 10 दिन का समय दिया है। तय समय में टावर न हटाए जाने पर विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी टावरों को खुद गिरा दिया जाएगा।वन विभाग ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और उसके आदेश पर जून-जुलाई में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी। कोर्ट-निर्देशित अभियान में अब तक 6497 अवैध निर्माणों की पहचान की जा चुकी है। पिछले चरण में विभाग ने 241 फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल और मैरिज गार्डन को तोड़ते हुए 261.06 एकड़ वन भूमि खाली कराई थी।वन विभाग ने अरावली में लगे 12 मोबाइल टावरों को अवैध बताते हुए इन्हें हटाने का नोटिस जारी किया है। विभाग का कहना है कि ये सभी टावर वन क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। पिछले सप्ताह भी पाली क्षेत्र से एक मोबाइल टावर हटाया गया था।अधिकारियों के अनुसार अनंगपुर, अन-खीर, लक्कड़पुर और मेवला महाराजपुर में सबसे अधिक अवैध निर्माण दर्ज किए गए हैं। विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अवैध ढांचों पर आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। वन विभाग द्वारा की गई तोड़फोड़ कार्रवाई पर सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी को रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करनी थी। अगली सुनवाई के लिए आठ अक्टूबर, फिर 28 अक्टूबर और 11 नवंबर की तारीख निर्धारित हुई, लेकिन मामला टेक अप नहीं हो सका। वर्तमान में अगली सुनवाई को लेकर कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है।डिस्ट्रिक फॉरेस्ट ऑफिसर सुरेंद्र डांगी ने बताया कि वोडाफोन, एयरटेल और जियो को 10 दिन में टावर हटाने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित समय में कार्रवाई न होने पर वन विभाग स्वयं सभी टावर गिरा देगा।

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