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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:54 · नई दिल्ली संस्करण

अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने पर एक सप्ताह में जवाब दे जेएसएससी : झारखंड हाई कोर्ट

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची,। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग

(जेएसएससी) की ओर से प्रशिक्षण अधिकारी के लिए निकले गए विज्ञापन के आधार

पर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द

करने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर एक

सप्ताह के भीतर इस नियुक्ति के संबंध में जेएसएससी की ओर से जवाब दाखिल

नहीं किया जाता है तो नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। मामले की

अगली सुनवाई अगले सप्ताह में होगी।

हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश

कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को जेएसएससी से कहा है कि वे अभ्यर्थियों के लिए

कम से कम एक पद पर उनकी उम्मीदवारी बनाए रखने की व्यवस्था करें।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पैरवी की। करीब 1000

प्रशिक्षण अधिकारी के लिए विभिन्न पदों पर जेएसएससी ने जुलाई, 2023 में

विज्ञापन संख्या 8 /2023 एवं 9/ 2023 निकाला है। अभ्यर्थियों को 10 जुलाई,

2023 से 19 अगस्त, 2023 तक आवेदन करना था। यह परीक्षा 27 नवंबर से लेकर 29

नवंबर तक चली थी। परीक्षा में कई ही अभ्यर्थियों ने एक से अधिक पदों के लिए

आवेदन किया था, जिससे कई अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द हो गया था। इसको लेकर

याचिकाकर्ता योगेश कुमार भारती एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में रिट दाखिल

की गई है।

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