शहजादपुर सरपंच मामले में नया मोड़, हटाने के आदेश पर रोक लेकिन निलंबन रहेगा जारी

सोनीपत। सोनीपत के शहजादपुर गांव के सरपंच दीपक शर्मा से जुड़े मामले में जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनका निलंबन फिलहाल जारी रहेगा। उपायुक्त नेहा सिंह ने स्पष्ट किया कि रोहतक मंडल आयुक्त द्वारा सरपंच पद से हटाने के आदेश के क्रियान्वयन पर लगाई गई रोक केवल हटाने के आदेश तक सीमित है, जबकि तीन जुलाई 2025 का निलंबन आदेश पहले की तरह प्रभावी रहेगा।
उपायुक्त के अनुसार, दीपक शर्मा को फिलहाल पद से हटाया गया सरपंच नहीं माना जाएगा, लेकिन निलंबन जारी रहने के कारण वे सरपंच के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे और न ही पंचायत का कार्यभार संभाल पाएंगे।
मामला पंचायत की 92 सोलर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के नाम पर 4.63 लाख रुपये की कथित अनियमित निकासी से जुड़ा है। प्रारंभिक जांच के आधार पर जुलाई 2025 में उन्हें निलंबित किया गया था। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई नियमित जांच की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन उपायुक्त ने मार्च 2026 में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 51(3)(ई) के तहत उन्हें पद से हटा दिया था।
इस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर रोहतक मंडल आयुक्त ने 21 मई 2026 को अगली सुनवाई तक हटाने के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। अब जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट, वसूली प्रक्रिया और अन्य कानूनी कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी।





