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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 8:42 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट में नक्सली बिनोद गंझू की जमानत पर सुनवाई 28 फरवरी को

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग केस के आरोपित और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के कमांडर बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में अब अदालत 28 फरवरी को सुनवाई करेगा।

इस दौरान कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से बचाव में दलील दी गयी। इसके बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने इससे संबंधित आदेश कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया।

चतरा जिले के टंडवा थाना में वर्ष 2017 में बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू के खिलाफ कांड संख्या सात दर्ज की गयी थी, जिसे एनआईए ने टेकओवर कर जांच की है। विनोद गंझू पर एनआईए ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 427, 3, 4, आर्म्स एक्ट की धारा 27 और क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट की धारा 17(i),(ii) के तहत चार्जशीट दाखिल की है।

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