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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:20 · नई दिल्ली संस्करण

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर टाइगर रिज़र्व के आशा रोड़ी वन क्षेत्र में बनी मस्जिद सील

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर टाइगर रिज़र्व के आशा रोड़ी वन क्षेत्र में बनी मस्जिद सील

हरिद्वार। उत्तराखंड के राजा जी टाइगर रिजर्व के आशा रोड़ी वन क्षेत्र में बनी "वन मस्जिद" को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मंगलवार को सील कर दिया गया।राजा जी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान वन क्षेत्र में बनीमस्जिद का सील करने का निर्देश दिया थ। जिसके अनुपालन में आज राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मस्जिद को सील कर दिया। संरक्षित वन क्षेत्र और टाइगर रिजर्व होने के कारण पार्क के अधिकारियों ने यहां इबादत करने से मना करने के साथ इस ढांचे को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। इसके खिलाफ कुछ लोग उच्चतम न्यायालय चले गए थे। न्यायालय के आदेश पर ही फिलहाल मस्जिद को सील कर दिया गया है।इससे पहले राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ने आशारोड़ी में बनी मस्जिद को नोटिस भेजा गया था। नोटिस में कहा गया था कि यह इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत कोई भी निर्माण नहीं कराया जा सकता। नोटिस में कहा गया था कि 10 दिन के अंदर निर्माण से संबंधित अभिलेखों को रेंज कार्यालय रामगढ़ में प्रस्तुत करें, अन्यथा धार्मिक संरचना को हटा दिया जाएगा। इस सम्बंध में मुस्लिम संगठनों ने ये दावा किया था कि मस्जिद टाइगर रिजर्व बनने से पूर्व की संरचना है।उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने अब तक 552 अवैध मजारें ध्वस्त करवा चुकी है और 242 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। सरकार ने नौ हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त करवाया गया है।

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