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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:42 · नई दिल्ली संस्करण

देहरादून में आदर्श आचार संहिता लागू, निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्त निर्देश जारी

राष्ट्रीय सागर डेस्क3 मिनट का पठन
देहरादून में आदर्श आचार संहिता लागू, निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्त निर्देश जारी

देहरादून। नगर निकाय सामान्य चुनाव 2024-25 के तहत देहरादून की नगर स्थानीय निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार, यह संहिता चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने बुधवार काे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि देहरादून के नगर क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने या मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेंगे। दरअसल, चुनावी माहौल में साम्प्रदायिक तनाव, जातिगत मतभेद और राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व स्थिति का लाभ उठाकर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इस स्थिति पर काबू पाने और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।अनुमति के बिना सभा पर रोक, भीड़ का जमावड़ा वर्जित कोई भी सार्वजनिक सभा या बैठक आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारी से पूर्व अनुमति अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों के बिना अनुमति एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।हथियार व भड़काऊ नारों पर रोक जातिगत, धार्मिक, या सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण, नारे या प्रचार सामग्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। तलवार, चाकू, बंदूक या कोई अन्य हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक है। केवल सुरक्षा कर्मियों और धार्मिक नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों को ही छूट दी गई है। स्कूलों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों के पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।मतदाताओं को प्रलोभन देने की ​कोशिश की तो होगी कार्रवाईकिसी भी प्रकार के उपहार, पैसे, या भोजन पार्टी के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करने पर सख्त कार्रवाई होगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं सरकारी वाहनों और संपत्तियों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को हिदायत दी गई है कि वे केवल नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित प्रचार करें। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी, झूठे आरोप या अफवाह फैलाने की अनुमति नहीं होगी।आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई यह आदेश भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जनता से अपील जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने कहा कि यह आदेश लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए है। हम सभी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। आदर्श आचार संहिता का पालन न केवल चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि समाज में एकता और सौहार्द का संदेश भी देगा। प्रशासन का प्रयास है कि हर मतदाता स्वतंत्र होकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सके।

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