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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 9:50 · नई दिल्ली संस्करण

हिसार : तीन माह की राहत, 10 हजार फार्मासिस्टों को रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का अंतिम मौका

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
हिसार : तीन माह की राहत, 10 हजार फार्मासिस्टों को रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का अंतिम मौका

*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-69cdf46e-ed2c-8323-9dec-e3c411b8f490-3" data-testid="conversation-turn-34" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">हिसार। हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल ने राज्य के फार्मासिस्टों को बड़ी राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए तीन महीने की ग्रेस पीरियड देने की घोषणा की है।

यह सुविधा उन सभी फार्मासिस्टों के लिए लागू होगी, जिनका रजिस्ट्रेशन वर्ष 2020 या उससे पहले समाप्त हो चुका है।

काउंसिल के चेयरमैन बीबी सिंगल और इग्जेक्युटिव कमेटी सदस्य रविन्द्र चोपड़ा ने गुरुवार को बताया कि राज्य में करीब 70 हजार फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं।

इनमें से लगभग 10 हजार फार्मासिस्ट, जिनका रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2020 में समाप्त हो गया था, उन्होंने अभी तक नवीनीकरण नहीं करवाया है।

यह निर्णय काउंसिल की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया।

रविन्द्र चोपड़ा ने बताया कि सभी संबंधित फार्मासिस्टों को 30 जून तक अपना नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है।

निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन न करने पर संबंधित फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

काउंसिल के अनुसार 1 जुलाई से नवीनीकरण में देरी करने वालों पर प्रति वर्ष 500 रुपये का लेट फीस लागू होगा, जो रजिस्ट्रेशन समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा।

साथ ही नए नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिन फार्मासिस्टों ने रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के पांच वर्ष तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, उनका नाम भविष्य में रजिस्टर से स्थायी रूप से काट दिया जाएगा।

एक बार नाम कटने के बाद, रिस्टोरेशन के लिए आवेदन करते समय नवीनीकरण न करवाने का कारण भी बताना होगा।

इसके बाद आवेदन को काउंसिल की कार्यकारिणी के समक्ष रखा जाएगा और तथ्यों के सही पाए जाने पर ही रजिस्ट्रेशन बहाल किया जाएगा।

रविन्द्र चोपड़ा ने सभी फार्मासिस्टों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर नवीनीकरण करवाकर किसी भी असुविधा से बचें।

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