विधायक हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को हाइकोर्ट से नहीं मिली राहत
रांची। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उसके भाई दीनानाथ सिंह को झारखंड हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है।
हाई कोर्ट ने उनकी अपील याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि निचली अदालत से दी गई सजा सही है। उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद की अपील याचिका को खारिज कर दिया है। जबकि उनके भतीजे रितेश सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें साक्ष्य के अभाव में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। पटना में मशरख विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी। उसी मामले को बाद में हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था। हजारीबाग के निचली अदालत ने पूर्व सांसद को अशोक सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही सभी पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
उसी के खिलाफ उन्होंने वर्ष 2017 में अपील याचिका दायर की थी। उसी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे खारिज कर दिया है।





