मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:52 · नई दिल्ली संस्करण

विधायक हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को हाइकोर्ट से नहीं मिली राहत

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उसके भाई दीनानाथ सिंह को झारखंड हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है।

हाई कोर्ट ने उनकी अपील याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि निचली अदालत से दी गई सजा सही है। उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद की अपील याचिका को खारिज कर दिया है। जबकि उनके भतीजे रितेश सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें साक्ष्य के अभाव में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। पटना में मशरख विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी। उसी मामले को बाद में हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था। हजारीबाग के निचली अदालत ने पूर्व सांसद को अशोक सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही सभी पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

उसी के खिलाफ उन्होंने वर्ष 2017 में अपील याचिका दायर की थी। उसी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे खारिज कर दिया है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें