अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को 15 साल की सजा
अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को 15 साल की सजारांची, 27 फरवरी । अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने सोमवार को महिला का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले के दोषी मंटु यादव उर्फ मंटुन को 15 साल कैद की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।मामले को लेकर पीड़िता ने नगड़ी थाना में 27 अगस्त 2020 को अभियुक्त के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी थी। हालांकि प्राथमिकी सिर्फ अपहरण की घटना को लेकर दर्ज करायी गयी थी। लेकिन अदालत ने ट्रायल के दौरान अभियुक्त को दुष्कर्म का भी दोषी पाया । मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी।





