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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:11 · नई दिल्ली संस्करण

झज्जर जेल लोक अदालत में तीन को किया रिहा

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
झज्जर जेल लोक अदालत में तीन को किया रिहा

झज्जर। जेल लोक अदालत में लिए गए निर्णयों के आधार पर तीन बंदियों को जेल से रिहा कर दिया गया। ये व्यक्ति चोरी के मामलों में हवालाती के रूप में जेल में बंद थे। बुधवार को आयोजित लोक अदालत में कुल पांच मामले रखे गए, जिनमें से तीन मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विशाल की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों के आधार पर पांच में से तीन मामलों में समझौता कराया गया। अदालत ने आरोपियों पर दर्ज मामलों को खारिज करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश जारी किए। इसके बाद जिला जेल प्रशासन द्वारा आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर तीन को जेल से रिहा कर दिया गया।लोक अदालत में जिन मामलों का निपटारा किया गया, उनमें एक आरोपी पर गोशाला से दान पात्र उखाड़ कर दान राशि चोरी करने का आरोप था। आरोपी दो महीने 10 दिन से हवालात में बंद था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद अदालत ने हवालात में बिताई गई अवधि को ही सजा मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया।जबकि, दूसरा आरोपी बाइक चोरी के मामले में पिछले तीन महीने, तीन दिन से हवालाती के रूप में जेल में बंद था। इसके अलावा तीसरे पर एक एक से आभूषण, मोबाइल फोन और नकदी चोरी करने का आरोप था। वह चार महीने 17 दिन से जेल में बंद था। लोक अदालत में इन मामलों पर भी सुनवाई की गई और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं इनको भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल की लोक अदालत में कोई सुनवाई के बाद जेल से रिहा कर दिया गया।

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