मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · रात 2:47 · नई दिल्ली संस्करण

आवास नवीनीकरण योजना में बदलाव, अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा लाभ

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

फतेहाबाद,। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के

तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। पहले यह

लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन

पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल

परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

उपायुक्त

राहुल नरवाल ने सोमवार को बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का

दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपये

से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार

की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है

तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।

उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए

बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को

बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो

तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता

हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में

दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल

पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल

राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,

बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस

रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का

प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें