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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 8:37 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड शराब घोटाले में निलंबित आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
झारखंड शराब घोटाले में निलंबित आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

रांची। झारखंड शराब घोटाला के आरोपित और राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।

विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने बहस की। विनय चौबे ने अपनी याचिका में एसीबी की ओर से उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए।

उल्लेखनीय है कि एसीबी ने बीते 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कर लिया था। फिलहाल विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार के उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

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