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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:54 · नई दिल्ली संस्करण

शिक्षा मंत्री के फैसले को हाईकोर्ट ने किया खारिज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सरकार के लिए गए एक और फैसले को खारिज कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सरकार के शिक्षा मंत्री की ओर से पारित किए गए उस आदेश को खारिज कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने प्लस टू के शिक्षकों के तबादले के आदेश पर रोक लगाई थी। अदालत की ओर से शिक्षकों के तबादले से संबंधित तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश को गलत करार देते हुए स्थापना समिति के द्वारा जारी किए गए तबादले से संबंधित आदेश को सही ठहराया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता द्वितीय और प्लस 2 शिक्षकों की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत में अपना पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के एक समूह ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किए गए तबादले पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों के तबादले का अधिकार मंत्री को ना होकर स्थापना समिति को होता है। लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा लगभग 225 प्लस 2 शिक्षकों के तबादले में हस्तक्षेप किया गया था।

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