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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:05 · नई दिल्ली संस्करण

रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना को पूरा करने का आग्रह करने वाली अरविंदर सिंह देओल की जनहित याचिका पर सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में कोर्ट ने रांची नगर निगम से कहा कि शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज वन के लिए एनएचएआई आपको नो ऑब्जेक्शन दे देगा। ऐसे में नगर निगम शेष बचे 15 प्रतिशत काम को जल्द पूरा करे।

राज्य सरकार ने फेज-टू, फेज थ्री और फेज फोर के निर्माण कार्य के संबंध में बताया कि डीपीआर की स्क्रूटनी का काम चल रहा है। अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, इसलिए टेंडर की प्रक्रिया अभी नहीं की जायेगी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि डीपीआर की स्क्रूटनी का काम कब तक पूरा हो जायेगा। इसे शपथ पत्र दाखिल कर बतायें। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने कोर्ट को बताया कि जोन-वन का कार्य रांची नगर निगम कर रहा है, जिसका 15 प्रतिशत कार्य बचा है। एनएचएआई से अभी एनओसी नहीं मिली है। एनओसी मिलने पर शेष बचा कार्य जल्द पूरा हो जायेगा।

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