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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 11:27 · नई दिल्ली संस्करण

हरियाणा में 25 सितंबर से लागू होगी लाडो लक्ष्मी योजना

राष्ट्रीय सागर डेस्क3 मिनट का पठन
हरियाणा में 25 सितंबर से लागू होगी लाडो लक्ष्मी योजना

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर से प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का ऐलान किया है। यह फैसला गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के तुरंत बाद केवल एक एजेंडा पास करने के लिए गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया जाएगा।उन्होंने बताया कि इस योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में उन परिवारों की महिलाओं को शामिल किया गया है जिनकी सालाना आमदनी एक लाख रुपये है। 25 सितंबर 2025 को जिस युवती की उम्र 23 वर्ष होगी वह इस योजना के लिए पात्र होगी। इस योजना के पहले चरण में करीब 22 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। योजना पर करीब पांच हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा इसके लिए भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में प्रावधान रखा गया था।योजना में अविवाहित तथा विवाहित महिला को लाभ मिलेगा। एक लाख सालाना आमदन वाले परिवार में चार महिलाएं इस योजना के लिए योग्य पात्र हैं तो उन चारों को 2100 रुपये मासिक भत्ते का लाभ मिलेगा।मुख्यंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना में शामिल होने वाली अविवाहित युवती अथवा विवाहित महिला के पति कम से कम हरियाणा के 15 साल से स्थाई निवासी होने चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के हित में पहले से नौ योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर कोई आवेदिका पहले से किसी योजना में इससे अधिक राशि का लाभ ले रही है तो उसे लाडो लक्ष्मी का लाभ नहीं मिलेगा।मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि स्टेज 3 और 4 कैंसर पीडि़त मरीजों (महिलाओं),सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल से पीडि़त मरीज़ों को जो पेंशन पहले से मिल रहे हैं उन्हें लाडो लक्ष्मी का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी उस दिन वे ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हों जाएंगी। 60 वर्ष आयु होने पर ऑटो मोड पर उक्त महिला वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के दायरे में आ जाएगी।मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के संबंध में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करके आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। इसके अलावा क्रिड के डाटे के आधार पर पात्र महिलाओं को एसएमएस भी भेजे जाएंगे ताकि वह आवेदन कर सकें। महिलाएं अपने मोबाइल फोन से घर बैठे भी आवेदन कर सकेंगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राम पंचायतों तथा शहरी वार्डों में सूचियों को प्रकाशित किया जाएगा। उस पर कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके बाद पात्र महिलाओं को यह भत्ता सुविधा प्रदान की जाएगी।

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