गुरुग्राम: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास

गुरुग्राम। नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार दो जून 2022 को थाना राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसकी 15 साल की बेटी का अपहरण हो गया है। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू की। पुलिस टीम द्वारा अपहरण की गई नाबालिग बच्ची को बरामद करके उसके बयान दर्ज किए। ब्यान में पता चला कि आरोपी रामवीर द्वारा लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता के कथन के आधार पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर अन्य धाराएं भी जोड़ी गई। पुलिस द्वारा आरोपी रामवीर निवासी मोहन नगला, जिला बदायूं (उत्तर-प्रदेश) गिरफ्तार किया गया।पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच की। पुलिस ने अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे धारा 363 आईपीसी के तहत पांच साल की कैद (कठोर कारावास), 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा 366 आईपीसी के तहत पांच साल की कैद (कठोर कारावास), 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा-06 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।





