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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:06 · नई दिल्ली संस्करण

आरटीआई व वकालत की आड़ में धोखाधड़ी और गुंडई, पुलिस ने दिखाया जनपद से बाहर का रास्ता

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

देहरादून,। दून पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपित के विरुद्ध गुंडा

एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपित पर आरटीआई तथा वकालत की आड़ में जमीनों

पर अवैध कब्जा व धोखाधड़ी समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने का

आरोप है। उसके विरुद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी समेत कई अभियोग पंजीकृत

हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर छह माह के लिए आरोपित को जिले से बाहर कर दिया

गया है। निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत दी

गई है।

एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना

क्षेत्रों में आदतन अपराधियों के विरुद्ध गुंडा तथा गैंगेस्टर एक्ट के तहत

प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में नेहरू कॉलोनी थाना

पुलिस ने अभियुक्त विकेश नेगी पुत्र सोबत सिंह निवासी 350 वीरचंद्र सिंह

गढ़वाली मार्ग धर्मपुर देहरादून के विरुद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी,

अवैध रूप से भूमि पर कब्जा तथा धोखाधड़ी से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत किए।

इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत रिपोर्ट

तैयार कर जिलाधिकारी को प्रेषित की थी। जिलाधिकारी सोनिका ने रिपोर्ट का

संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों के आधार पर उसे छह

माह के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश दिए। पुलिस ने गुरुवार को विकेश नेगी

को जनपद की सीमा से बाहर जनपद टिहरी की सीमा में छोड़ा गया। साथ ही छह माह

की निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी।

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