मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 10:41 · नई दिल्ली संस्करण

मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची,। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ सोमवार को मांडर

बीडीओ मनोरंजन कुमार के आवेदन पर नरकोपी थाने में आदर्श आचार संहिता के

उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गयी।

मिली जानकारी के अनुसार शिल्पी

नेहा तिर्की ने 12 मई को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र (जिला-रांची) के मांडर के

सरवा पंचायत स्थित भोबरो गांव में एक जनसभा की थी। उन्होंने इस सभा को

संबोधित भी किया गया। इसे लेकर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

शिल्पी नेहा तिर्की पर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत एफआईआर दर्ज किया

गया है। डीएसपी अखिल नितीश कुजूर ने बताया कि मामले को लेकर बीडीओ के आवेदन

पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

उल्लेखनीय

है कि झारखंड में होने वाले चौथे लोकसभा चुनाव का प्रचार 11 मई शाम पांच

बजे ही थम गया था। इसके बाद चौथे चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गयी थी।

इस दौरान प्रचार-प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसका विवरण

आदर्श आचार संहिता मैनुअल के अध्याय आठ में दिया गया है। यह लोक

प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 126 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

इसमें दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें