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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 4:28 · नई दिल्ली संस्करण

डीएम हिमांशु खुराना ने जिला खनन निरोधक समिति की बैठक की

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन

गोपेश्वर,। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को जिला

खनन निरोधक समिति की बैठक लेते हुए सभी एसडीएम, पुलिस, परिवहन और खान

अधिकारियों को जनपद में अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम के निर्देश दिए। उन्होंने

कहा कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिले में नए खनन चुगान क्षेत्रों को भी

चिह्नित किया जाए, ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ राजस्व को बढ़ाया जा

सके।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि खनन मामलों में

आरोपित अर्थदंड की अवशेष धनराशि की वसूली जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए।

खनिज भंडारण स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। अवैध खनन की शिकायत

मिलने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन न

हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए। एसडीएम और पुलिस विभाग सामंजस्य बनाकर अवैध

खनन में सीज वाहनों को रखने की व्यवस्था भी करें।

जिलाधिकारी ने

सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अवैध खनन की रोकथाम और खनन मामलों में

आरोपित से अर्थदंड की वसूली के लिए तहसील स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा

बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें।

जिला खान अधिकारी नाजिया

हसन ने बताया कि खनन निरोध दल ने एक अप्रैल 2023 से अब तक 65 अवैध खनन के

प्रकरणों में चालान की कार्रवाई करते हुए 81.18 लाख का अर्थदंड लगाया गया

है। जिसमें से 32.50 लाख धनराशि जमा कर दी गई है जबकि 48.68 लाख धनराशि

अवशेष है। जिला खान अधिकारी ने बताया कि अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के

प्रकरणों में सात मार्च से पूर्व आरोपित धनराशि की मात्रा पर तत्समय

प्रचलित रायल्टी का दोगुना की धनराशि आरोपित कर ऐसे प्रकरणों का एकमुश्त

समाधान योजना के तहत किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में 24 प्रतिशत वार्षिक

साधारण ब्याज से छूट प्रदान करते हुए अधिरोपण की तिथि से प्रतिवर्ष पांच

प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाएगा। ऐसे आवेदनों का निस्तारण के लिए दो माह

का समय निर्धारित है। एक मुश्त समाधान योजना का लाभ न लिए जाने की दशा में

पूर्व से अधिरोपित संपूर्ण धनराशि जमा कराई जानी अनिवार्य है।

बैठक

में उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, खान अधिकारी नाजिया हसन सहित वर्चुअल

माध्यम से तहसीलों से सभी उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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