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गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 · दोपहर 1:12 · नई दिल्ली संस्करण

दिल्ली में 1 नवंबर से BS-6 से नीचे की गाड़ियों पर बैन! बाहर की गाड़ी है तो अभी पढ़ लें नियम

दिल्ली में Winter Action Plan 2026 लागू। CM रेखा गुप्ता ने ऐलान किया - 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बाहर के राज्यों की नॉन-BS6 गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बंद। ये प्लान 28 फरवरी तक चलेगा। साथ में No PUC, No Fuel नियम, पार्किंग चार्ज दोगुना, 50% WFH, ऑफिस टाइम में बदलाव और कंस्ट्रक्शन पर AI निगरानी होगी। CNG, EV और इमरजेंसी गाड़ियों को छूट मिलेगी। मकसद- सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकना।

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दिल्ली में 1 नवंबर से BS-6 से नीचे की गाड़ियों पर बैन! बाहर की गाड़ी है तो अभी पढ़ लें नियम

दिल्ली में सर्दी आते ही प्रदूषण का ग्राफ बढ़ जाता है, इस बार सरकार ने सर्दी से पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार 20 अक्टूबर को X पर वीडियो मैसेज के जरिए Delhi Winter Action Plan 2026 का ऐलान किया है। सबसे बड़ा फैसला गाड़ियों को लेकर है। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसी कोई भी गाड़ी जो BS-6 मानकों पर खरी नहीं उतरती, उसे दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। यानी BS-4, BS-3 या उससे पुरानी गाड़ियां जो UP, हरियाणा, राजस्थान या किसी और राज्य के नंबर वाली हैं, वो बॉर्डर पर ही रोक दी जाएंगी। 



सीएम ने साफ कहा - "Delhi is acting early and firmly against winter pollution. From 1 November to 31 January, non-Delhi vehicles below BS-6 norms will not be allowed to enter Delhi. No valid PUCC, no fuel."इसमें कुछ छूट भी दी गई है। CNG गाड़ियां, इलेक्ट्रिक वाहन, इमरजेंसी सर्विस और सरकारी काम में लगी गाड़ियों पर ये बैन लागू नहीं होगा। ये पूरा Winter Action Plan 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा, जबकि गाड़ियों की एंट्री वाला बैन 31 जनवरी तक चलेगा। दिल्ली के सभी 500 पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगे हैं। अगर आपकी गाड़ी के पास वैध Pollution Under Control Certificate (PUCC) नहीं है, तो आपको पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG कुछ नहीं मिलेगा।



प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल घटाने के लिए MCD की ऑथराइज्ड पार्किंग का चार्ज दोगुना कर दिया जाएगा। हालांकि DMRC की पार्किंग पर ये लागू नहीं होगा। EV गाड़ियों को भी इसमें राहत मिलेगी। भीड़ और ट्रैफिक कम करने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ऑफिस में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी किया गया है। साथ ही दफ्तरों के टाइम में बदलाव किया गया है - MCD ऑफिस सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10 से शाम 6:30 तक चलेंगे। धूल उड़ाने वाले काम पर पूरी निगरानी रहेगी। AI बेस्ड सिस्टम से बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स की मॉनिटरिंग होगी। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक बाहर की धूल वाली कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर पूरी तरह बैन रहेगा, सिर्फ इंडोर काम की इजाजत होगी। कचरा और पराली जलाने पर भी सख्ती रहेगी।



सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला पिछले सालों के सबक से लिया गया है। हर साल नवंबर से फरवरी तक हवा की स्पीड कम होने, तापमान गिरने और पराली जलने की वजह से दिल्ली का AQI बहुत खराब और गंभीर कैटेगरी में चला जाता है। इसलिए इस बार इमरजेंसी एक्शन की जगह एडवांस तैयारी वाला मॉडल अपनाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से भी अपील की है - EV बसों, मेट्रो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और कारपूलिंग को बढ़ावा दें। ये प्लान GRAP के साथ मिलकर चलेगा। संक्षेप में, इस बार दिल्ली सरकार का मंत्र है - Right to Breathe. अगर आप दिल्ली में रहते हैं या बाहर से रोज आते-जाते हैं, तो अपनी गाड़ी के कागज और BS-6 स्टेटस अभी से चेक कर लें, वरना 1 नवंबर के बाद परेशानी हो सकती है।

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