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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 8:41 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव,आईएएस वंदना दादेल और विनय चौबे को जारी किया अवमानना नोटिस

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन
झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव,आईएएस वंदना दादेल और विनय चौबे को जारी किया अवमानना नोटिस

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की आईएएस अधिकारी वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, आईएएस अधिकारी वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।उच्च न्यायालय ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। उच्च न्यायालय अगली तिथि को उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आरोप गठित करेगा। इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के जस्टिस आंनद सेन की अदालत में हुई।प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। इस संबध में निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई है।

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