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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:52 · नई दिल्ली संस्करण

सात बड़े एवं पुराने बकायेदारों के विरुद्ध जारी हुआ कुर्की आदेश

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

सात बड़े एवं पुराने बकायेदारों के विरुद्ध जारी हुआ कुर्की आदेशहरदोई, 28 फरवरी । प्रबंधक उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड हरदोई ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड शाखा हरदोई के एक लाख रुपये से अधिक वाले 7 बड़े एवं पुराने बकायेदारों के विरुद्ध बैंक के अनुरोध पर कुर्की आदेश एसडीएम स्वाती शुक्ला द्वारा जारी किया गया है। इस कुर्की के जरिए वसूली की धनराशि बैंक में जमा की जाएगी। बैंक से कर्जा लेकर समय से किस्त अदा नहीं कर पाने के कारण एक लाख रुपये से अधिक की बाकीदारी वाली श्रेणी के लिए यह व्यवस्था अच्छादित की जा रही है।जानकारी के अनुसार, इन बकायेदारों में सूरज बख्श पुत्र भूप निवासी ग्राम तरी (बकाया धनराशि रुपया 522000), उमेश पुत्र स्वर्गीय रामनाथ निवासी ओहदपुर (बकाया धनराशि रुपया 240000), मधु पाल सिंह पुत्र खड़क सिंह निवासी ग्राम जटौली (बकाया धनराशि 179000), देवेंद्र कुमार सिंह पुत्र कन्हैया भगत सिंह निवासी ग्राम बरेला (बकाया धनराशि 236000), तकदीर बहादुर पुत्र रूपन निवासी ग्राम सुहेड़ी (बकाया धनराशि 170000), गुड्डू सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी नेवादा (बकाया धनराशि 153000), सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह निवासी ग्राम डबेलिया (बकाया धनराशि 123000) शामिल हैं।

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