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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · शाम 5:53 · नई दिल्ली संस्करण

अडाणी-हिंडनबर्ग मामला: मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

अडाणी-हिंडनबर्ग मामला: मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 24 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी गौतम अडाणी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगा सकते।

वकील मनोहर लाल शर्मा ने चीफ जस्टिस से कहा कि अडाणी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए। जब मनोहर लाल शर्मा ने कोर्ट से बार-बार ये दोहराया कि मीडिया इस मामले पर सनसनी फैला रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कुछ ठोस दलीलें रखें, हम मीडिया पर रोक नहीं लगा सकते हैं। हम इस मामले पर जल्द ही फैसला सुनाएंगे।

20 फरवरी को कोर्ट ने फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से पेश वकील वरुण ठाकुर ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले में फोर्ब्स पत्रिका में छपी रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया था। चीफ जस्टिस ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी के लिए कमेटी बनाने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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