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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:24 · नई दिल्ली संस्करण

रांची: हिट एंड रन कानून के विरोध में दूसरे दिन भी थमे वाहनों के पहिए

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची,

2 जनवरी बस सहित अन्य वाहन चालकों की ओर से नये हिट एंड रन कानून

में बदलाव की मांग को लेकर एक से तीन जनवरी तक घोषित हड़ताल का असर दूसरे

दिन मंगलवार को भी देखने को मिल रहा है। एक जनवरी को भी हड़ताल का असर

देखने को मिला था।

राजधानी रांची के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल में

ज्यादातर बसों का परिचालन ठप है। कई ऐसी बसें है जिसे खादगढ़ा बस स्टैंड

पहुंचना था लेकिन रास्ते में आंदोलनकारियों ने उन बसों को रोक रखा है,

जिसकी वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गयी है। वहीं, वाहन चालक लगातार

केंद्र सरकार की इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आंदोलनकारी केंद्र सरकार से

कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा बंगाल,

बिहार और यूपी से रांची आने वाली बसें है। राज्य के अधिकतर जिलों में बसों

के पहिए थमे हुए हैं।

क्या है हिट एंड रन कानून

सड़क हादसों

पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 'हिट एंड रन' कानून में बदलाव

किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन

के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 10 साल तक कैद और सात लाख रुपए तक का

जुर्माने का प्रावधान है।

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