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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 9:36 · नई दिल्ली संस्करण

गुमशुदा बच्चों की बरामदगी के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए : झारखंड हाई कोर्ट

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में आरोपित कुलदेव साह की दो क्रिमिनल अपील मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई। मामले के अनुसंधानकर्ता (आईओ) कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि गुमशुदा दोनों बच्चों की तलाश जारी है। उनकी ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि साहिबगंज एसपी के दिशा निर्देश पर दिल्ली गई अनुसंधान की टीम ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों से बीते दिनों 20 लड़कियों को बरामद किया है। इनमें से 16 नाबालिग हैं जबकि चार लड़कियां बालिग हैं।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अनुसंधानकर्ता से मौखिक कहा कि तलाश जारी रखें। गुमशुदा दोनों बच्चे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिकिंग के शिकार अन्य बच्चे भी बरामद हो सकेंगे। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा है कि गुमशुदा दोनों बच्चों की बरामदगी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी निर्धारित की है। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाला एवं अधिवक्ता दीपक साहू ने पक्ष रखा। .

कुलदेव साह और वीरेंन साह के खिलाफ परिवादी एम हेंब्रम ने साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने को लेकर कंप्लेंन केस संख्या 148/2022 दर्ज कराई थी। उनका बच्चा वर्ष 2018 से लापता है।

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