मुख्य सामग्री पर जाएँ
ब्रेकिंग
Rajasthan Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूलमुंबई में CJP का प्रदर्शन पड़ा भारी! जेल भरो आंदोलन पर FIR, आयोजकों में हड़कंपज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा! प्रमोद तिवारी का बड़ा हमलाBJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी अब साइकिल पर सवार, समाजवादी पार्टी में हुए शामिलCM Yogi का बड़ा तोहफा: 4.60 लाख छात्रों के खाते में आई छात्रवृत्ति, आपके खाते में आई क्या? चेक करेंNoida: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर दर्दनाक मौत, सोसाइटी में हड़कंपमुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, अभिजीत दिपके ने कही ये बड़ी बातगठबंधन में फूट! रायबरेली से डरते थे राहुल गांधी! सपा नेता का बड़ा खुलासा, अखिलेश ने दी थी धमकी

सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:26 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट से विष्णु अग्रवाल को मिली जमानत

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ की जमीन खरीद के मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान कर दी।

विष्णु अग्रवाल को निचली अदालत में एक-एक लाख रुपये के दो बेल बांड जमा करने के अलावा ईडी की अदालत में पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त भी रखी गई है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में हर निर्धारित तिथि को उनको उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है।

पूर्व में हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा एवं सुमित गारोदिया ने पक्ष रखा। इससे पहले 18 सितंबर को ईडी कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

विष्णु अग्रवाल को बीते 31 जुलाई, 2023 को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है।

यह ख़बर दूसरों तक पहुँचाएँ

WhatsAppFacebookX

संबंधित ख़बरें