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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 7:55 · नई दिल्ली संस्करण

दो भाइयों की हत्या में पूर्व बसपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

राष्ट्रीय सागर डेस्क2 मिनट का पठन
दो भाइयों की हत्या में पूर्व बसपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

उरई.। जनपद जालौन के बहुचर्चित 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय से बाहर निकले पूर्व विधायक ने हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन किया।बता दें कि 1994 में प्रधानी चुनाव की रंजिश में दो हत्याएं हुई थी। पूर्व विधायक भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। कोर्ट में पेश नहीं होने पर सोमवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। गुरुवार को वकील के ड्रेस में पुलिस को चकमा देते हुए वह कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया। छोटे सिंह 2007-2012 तक बसपा के टिकट पर कालपी विधानसभा सीट से विधायक रहे। इसके बाद 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे।सजा सुनाए जाने के पहले बुधवार को छोटे सिंह चौहान ने फेसबुक पोस्ट करते हुए कहा-"मुझे राजनैतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। उक्त प्रकरण में मेरी किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं थी। पर कुछ लोगों को मेरा क्षेत्र में रहना और सबके सुख-दु:ख में शामिल होना खल रहा था। षड्यंत्रकारी लोग सिर्फ़ षड्यंत्र करते रह जाएंगे, लेकिन मैं मरते दम तक अपने लोगों की आवाज को बुलंद करता रहूंगा।गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट में छोटे सिंह की सजा पर फैसला होना था। सुबह 8 बजे से ही कोर्ट के बाहर एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा, सीओ माधवगढ़ अंबुज यादव, कालपी सीओ अवधेश कुमार सिंह, कोंच सीओ परमेश्वर प्रसाद, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा समेत 14 थानों की फोर्स, तैनात थी। योजना थी कि छोटे लाल चौहान को सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर छोटे लाल चौहान पुलिस को चकमा देकर सुबह 10:15 बजे वकील के भेष में सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर पहुंच गए।वहीं, लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद, गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश भारतेंदु ने सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सबूत और गवाह जुर्म साबित करने के लिए पर्याप्त थे। अदालत ने छोटे सिंह चौहान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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