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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 6:22 · नई दिल्ली संस्करण

चेक बाउंस के दोषी को चार माह की सजा और 70 हजार जुर्माना

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची, । ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट दिव्या राघव की अदालत ने शनिवार

को चेक बाउंस के दोषी अर्जुन प्रसाद यादव को चार महीने की सजा और 70 हजार

का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना की राशि उस

पीड़ित को दी जायेगी, जिसे अर्जुन ने चेक दिया था, जो बाउंस हो गया।

अर्जुन प्रसाद यादव ने अजय जैन को पैसों के भुगतान के लिए 50 हजार का चेक

दिया था, जो बाउंस कर गया था। इसके बाद अजय जैन ने कोर्ट की शरण ली थी। अजय

जैन ने सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करवाया था। अजय जैन की ओर से

अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की।

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