जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपित सरवर के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपित सरवर आजमी को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से मिली जमानत के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस ऋषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने कहा कि आरोपित सरवर आजमी देश के दूसरे राज्यों में हुए बम धमाकों का भी आरोपित है। अगर उसे जमानत दी जाती है तो वो जेल से बाहर आएगा और सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। बतादें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में चारों दोषियों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि राज्य सरकार इस मामले में पुख्ता सबूत नहीं पेश कर सकी। जयपुर में 13 मई 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में ट्रायल कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 को चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने 29 मार्च को दिए आदेश में चार दोषियों को बरी कर दिया था। 2008 में हुए ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 185 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में कुल आठ एफआईआर दर्ज किए गए थे।





