रांची में कहां-कहां ट्रैफिक पोस्ट की जरूरत है चिह्नित कर बताए राज्य सरकार : झारखंड हाई कोर्ट
रांची, । झारखंड हाई कोर्ट में राजधानी रांची में ट्रैफिक की
व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
इस दौरान कोर्ट ने मौखिक कहा कि ट्रैफिक एसपी रांची शहर में ट्रैफिक
नियमों का पालन करने के लिए लगातार अभियान चलाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को
निर्देश दिया कि वह रांची शहर के चौक-चौराहों पर कहां-कहां ट्रैफिक पोस्ट
की जरूरत है उसे चिह्नित कर कोर्ट को बताएं। इसके अलावा ट्रैफिक पोस्ट में
पुलिस के लिए वॉशरूम की व्यवस्था रखें।
कोर्ट ने मौखिक कहा कि
ट्रैफिक पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे तक ट्रैफिक नियम के पालन को लेकर सड़कों
पर तैनात रहते हैं। इसलिए उनके लिए ट्रैफिक पोस्ट में वॉशरूम की व्यवस्था
भी होनी चाहिए। सरकार को इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। राज्य सरकार की
ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाल में एक सप्ताह के भीतर 156 ई रिक्शा जब्त
किया गया जबकि पांच ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया गया।
कोर्ट को यह
भी बताया गया कि 20 जून से एक जुलाई तक 18725 टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर का
चालान काटा गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि ट्रैफिक एसपी ने डिप्टी
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कहा है कि ऑटो चालकों के ब्लू रंग का ड्रेस कोड
ई-रिक्शा चालकों के लिए भी करने की कार्रवाई की जाए।
कोर्ट ने
रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि ई-रिक्शा पर उनके चलने के लिए दिए गए
परमिट वाले रूट चार्ट को लगाया जाए ताकि वे दूसरे रूट में अपने ई रिक्शा ना
चलाएं। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि वैसे रूट में ई रिक्शा को परमिट न
दिया जाए, जहां प्रतिदिन जाम की समस्या रहती है। कोर्ट ने मामले में राज्य
सरकार को ट्रैफिक पोस्ट के संबंध में जानकारी देने का निर्देश देते हुए
मामले के अगली सुनवाई 18 जुलाई निर्धारित की है।





