धनबाद में हिट एंड रन मामले में छह पीड़ितों को मिला मुआवजा
धनबाद। अज्ञात वाहन द्वारा सड़क दुर्घटना में पांच मृतकों के परिजनों एवं एक घायल को बैंक ट्रांसफर से मुआवजा दिया गया।
सड़क दुर्घटना में मृत धनबाद थाना क्षेत्र के स्वर्गीय वीरू सिंह, सलानपुर (पश्चिम बंगाल) के स्वर्गीय बिरेन महतो तथा स्वर्गीय नरेंद्रनाथ महतो, झरिया थाना के राजू साव तथा बक्सर (बिहार) के राजू रंजन के परिजनों को 25 - 25 हजार रुपए एवंं सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल राजगंज के अभिषेक कुमार उपाध्याय को 12500 रुपये का मुआवजा एनईएफटी के द्वारा दिया गया।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹25000 तथा गंभीर रूप से घायल होने पर ₹12500 निर्धारित किया गया है।
धनबाद एसएसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश और मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा सेल (पी.आई.यू) टीम अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाते है, को चिह्नित करती है।
टीम द्वारा स्थानीय थाना की मदद से मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि दिलाने के लिये सड़क सुरक्षा की टीम अपने कार्यालय में इनका आवेदन तैयार कर और जरुरी कागजात के साथ संलग्न कर हिट एंड रन के लिये बनायी गई कमिटी के माध्यम से मुआवजा दिलाती है।





