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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:10 · नई दिल्ली संस्करण

पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सात साल की सजा

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची, । अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने बुधवार को पत्नी

को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पति मोहम्मद सद्दाम को सात

साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले

में अदालत ने एक आरोपित मोहम्मद असलम को पूर्व में साक्ष्य के अभाव में बरी

कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि यह मामला अनगड़ा थाना क्षेत्र से

जुड़ा है। बताया जाता है कि मो. सद्दाम की पत्नी ने वर्ष 2018 में

आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद मोहम्मद सद्दाम पर पत्नी को आत्महत्या के लिए

उकसाने का आरोप लगा था। इसे लेकर अनगड़ा थाना में कांड संख्या 22/2018 के

तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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