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सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · सुबह 5:24 · नई दिल्ली संस्करण

झारखंड हाई कोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को राहत, 30 सितंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश

राष्ट्रीय सागर डेस्क1 मिनट का पठन

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 30 सितंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा ख़रीदे जाने के मामले में शिवदत्त शर्मा ने निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

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