झारखंड हाई कोर्ट में रतन हाइट्स मामले की हुई सुनवाई, जमीन के मालिक की बहस पूरी
रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ बिल्डर वीकेएस रियलिटी और लैंड ओनर की अपील की सुनवाई बुधवार को हुई। मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में लैंड ऑनर की ओर से बहस पूरी हो गई। अब मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर होगी।
प्रतिवादी रतन हाइट्स रेसीडेंशियल सोसायटी की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने पैरवी की। फ्लैट ओनर की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पैरवी की। रतन हाइट्स की ओर से पूर्व में बताया गया था कि मामले में एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया है लेकिन बिल्डर एवं लैंड ओनर ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि एकल पीठ के आदेश के बावजूद भी बिल्डर ने रतन हाइट के बहुमंजिला इमारत के बगल में स्थित गड्ढे को नहीं भरा है, जिससे इस बहुमंजिला इमारत का अस्तित्व खतरे में है और यहां रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
रतन हाईट्स बिल्डिंग रेजिडेंशियल सोसाइटी की याचिका पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जुलाई 2023 में फैसला सुनते हुए नगर आयुक्त द्वारा संशोधित नक्शा पास किए जाने के आदेश एवं संशोधित नक्शे को रद्द कर दिया था। एकल पीठ की इस आदेश को वीकेएस रियलिटी एवं लैंड ओनर ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी है।





